Bihar Diesel Anudan Yojana 2024 : किसानों को मिल रहा है डीजल पर सब्सिडी, जाने आवेदन प्रक्रिया
बिहार सरकार ने किसानों को डीजल पर सब्सिडी प्रदान करने के लिए बिहार डीजल अनुदान योजना 2024-25 की शुरुआत की है। इस योजना के तहत किसानों को फसलों की सिंचाई के लिए डीजल खरीदने पर अनुदान दिया जाएगा।
बिहार डीजल अनुदान योजना क्या है?
बिहार डीजल अनुदान योजना का उद्देश्य किसानों को सिंचाई के लिए आवश्यक डीजल पर सब्सिडी प्रदान करना है। इस योजना के तहत, किसानों को प्रति एकड़ डीजल खरीदने पर अनुदान दिया जाएगा, जिससे उन्हें अपनी फसलों की सिंचाई में आर्थिक सहायता मिल सके।
बिहार डीजल अनुदान योजना का उद्देश्य
इस योजना का मुख्य उद्देश्य किसानों को सिंचाई के लिए डीजल की लागत को कम करना है। यह योजना विशेष रूप से सूखे और अल्पवृष्टि की स्थिति में किसानों को राहत प्रदान करने के लिए बनाई गई है, ताकि वे अपनी फसलों की सिंचाई कर सकें।
बिहार डीजल अनुदान योजना की विशेषताएं
- अनुदान राशि: किसानों को प्रति एकड़ डीजल के लिए ₹750 की अनुदान राशि दी जाएगी।
- सिंचाई के लिए डीजल: योजना के तहत, किसानों को 10 लीटर डीजल तक की सब्सिडी मिलेगी, जिसका उपयोग वे अपनी फसलों की सिंचाई के लिए कर सकते हैं।
- ऑनलाइन आवेदन: किसानों को इस योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन करने की सुविधा उपलब्ध है।
Bihar Diesel Anudan Yojana के लाभ
- आर्थिक सहायता: किसानों को सिंचाई के लिए डीजल खरीदने में आर्थिक सहायता मिलेगी।
- फसल उत्पादन में वृद्धि: अनुदान के माध्यम से किसानों को फसलों की सिंचाई करने में सहायता मिलेगी, जिससे उत्पादन में वृद्धि हो सकती है।
- सिंचाई की लागत में कमी: डीजल पर सब्सिडी मिलने से किसानों की कुल लागत में कमी आएगी।
Bihar Diesel Anudan Yojana हेतु पात्रता
- स्थायी निवासी: आवेदक को बिहार राज्य का स्थायी निवासी होना चाहिए।
- किसान पंजीकरण: आवेदक को कृषि के लिए पंजीकृत होना आवश्यक है।
- खेत की स्वामित्व: केवल वे किसान जो अपनी भूमि पर खेती करते हैं, वे इस योजना के लिए पात्र हैं।
Bihar Diesel Anudan Yojana हेतु आवश्यक दस्तावेज
- आधार कार्ड
- मूल निवास प्रमाण पत्र
- किसान पंजीकरण संख्या
- बैंक खाता पासबुक
- डीजल की खरीदी गई रसीद
- मोबाइल नंबर
- पासपोर्ट साइज फोटो
बिहार डीजल अनुदान योजना हेतु आवेदन प्रक्रिया
- आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं: सबसे पहले, बिहार कृषि विभाग की आधिकारिक वेबसाइट dbtagriculture.bihar.gov.in पर जाएं।
- किसान पंजीकरण करें: होम पेज पर “ऑनलाइन सेवाएं” सेक्शन में जाकर “किसान पंजीकरण” के विकल्प पर क्लिक करें।
- जानकारी भरें: आवश्यक जानकारी जैसे कि आधार नंबर, नाम, और अन्य विवरण भरें।
- दस्तावेज़ अपलोड करें: सभी आवश्यक दस्तावेज़ों को स्कैन करके अपलोड करें।
- फॉर्म सबमिट करें: सभी जानकारी भरने के बाद, फॉर्म की जांच करें और “सबमिट” बटन पर क्लिक करें।
- आवेदन की स्थिति चेक करें: आवेदन सबमिट करने के बाद, आप अपनी आवेदन स्थिति को वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं।