Mukhyamantri Pashudhan Vikas Yojana 2024 : पशुपालन करने वाले किसानों को मिलेगा 90% तक सब्सिडी, जाने आवेदन प्रक्रिया

Mukhyamantri Pashudhan Vikas Yojana 2024 : पशुपालन करने वाले किसानों को मिलेगा 90% तक सब्सिडी, जाने आवेदन प्रक्रिया

यदि आप झारखंड के निवासी हैं और अपने लिए आय का कोई स्थाई स्रोत ढूंढ रहे हैं, तो आपको मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना का लाभ जरूर लेना चाहिए। यह योजना प्रदेश के सभी पशुपालकों और कृषकों को पशुपालन के लिए यूनिट की कुल लागत का 90% तक अनुदान प्रदान कर रही है। इस प्रकार से किसानों को केवल लागत का 10% भाग ही व्यय करना होगा।

मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना एक स्थाई बिजनेस के माध्यम से रोजगार का एक अच्छा साधन प्रदान कर रही है। यदि आप इस योजना के बारे में विस्तार से जानना चाहते हैं तो नीचे दी गई जानकारी को अंत तक पढ़े। आगे हमने इस योजना से मिल रहे अन्य लाभ तथा इसकी आवेदन प्रक्रिया को Step By Step बताया है।

मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना क्या है?

मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना, झारखंड के पशुपालन क्षेत्र को मजबूत करने और किसानों की आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाने के लिए शुरू की गई है। इस योजना के माध्यम से राज्य के किसानों और पशुपालकों को दुग्ध उत्पादन के साथ-साथ सूकर, बकरा-बकरी, बत्तख और मुर्गी पालन जैसे व्यवसायों को शुरू करने के लिए यूनिट की कुल लागत का 90% तक अनुदान प्रदान किया जाएगा।अनुदान की दर व्यक्ति के वर्ग के आधार पर अलग-अलग निर्धारित की गई है:

  • विकलांग, विधवा महिलाएं, निराश्रित, निसंतान दंपत्ति आदि के लिए 90% अनुदान
  • अन्य आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए 75% अनुदान

ग्रामीण क्षेत्र के अधिकांश किसान पशुपालन को एक अच्छा व्यवसाय के रूप में देखते हैं। लेकिन पशुपालन व्यवसाय शुरू करने के लिए पर्याप्त धन की कमी होती है। इस समस्या को दूर करने के लिए, झारखंड सरकार ने पशुपालन, कल्याण और ग्रामीण विकास विभागों के तहत चल रही सभी पशुधन अनुदान योजनाओं को एकीकृत करके मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना शुरू की है।यह योजना राज्य में दूध, मांस और अंडा उत्पादन में वृद्धि करके किसानों की आर्थिक स्थिति को मजबूत करेगी। इस प्रकार, मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना किसानों को पशुपालन व्यवसाय शुरू करने के लिए व्यावहारिक और आर्थिक सहायता प्रदान करती है।

Mukhyamantri Pashudhan Vikas Yojana Overview

आर्टिकल का नाम  Mukhyamantri Pashudhan Vikas Yojana
वर्ष 2024
उद्देश्य किसानों को पशुपालन के लिए सब्सिडी प्रदान करना।
लाभार्थी झारखण्ड के सभी किसान तथा पशुपालक।
आधिकारिक वेबसाइट https://animalhusbandry.jharkhand.gov.in/hi/home-flagship-scheme/

मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना के लाभ तथा विशेषताएं

लाभ

  1. उच्च सब्सिडी: इस योजना के तहत, किसानों और पशुपालकों को पशुपालन के लिए यूनिट की कुल लागत का 90% तक अनुदान दिया जाता है। इससे किसानों को केवल 10% राशि ही खर्च करनी होती है।
  2. पशुपालन के विभिन्न विकल्प: योजना के माध्यम से दुधारू पशुओं, सूकर, बकरा-बकरी, बत्तख, और कुकुट पालन जैसी गतिविधियों के लिए अनुदान उपलब्ध है।
  3. विशेष वर्गों को प्राथमिकता: विकलांग, विधवा महिलाएं, निराश्रित और निसंतान दंपत्ति जैसे विशेष वर्गों को 90% तक की सब्सिडी दी जाती है, जबकि अन्य आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को 75% तक की सब्सिडी मिलती है।
  4. आर्थिक स्थिति में सुधार: यह योजना किसानों की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने में मदद करती है, जिससे वे स्थायी आय का स्रोत प्राप्त कर सकते हैं।
  5. पशुपालन में वृद्धि: योजना के माध्यम से दूध, मांस, और अंडा उत्पादन में वृद्धि होने की संभावना है, जिससे राज्य की आत्मनिर्भरता बढ़ेगी।

विशेषताएं

  1. समग्र विकास: मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना के अंतर्गत झारखंड के पशुपालन क्षेत्र का समग्र विकास किया जा रहा है, जिससे ग्रामीण परिवारों में सामाजिक और आर्थिक बदलाव लाया जा सके।
  2. प्राथमिकता महिला किसानों को: योजना के तहत महिलाओं और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के किसानों को प्राथमिकता दी जाती है, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार हो सके।
  3. उन्नत नस्ल के पशु: योजना के तहत, उन्नत नस्ल की दुधारू गाय और अन्य पशुओं की उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी, जिससे उत्पादन में वृद्धि हो सके।
  4. एकीकृत योजना: झारखंड सरकार ने सभी पशुधन सब्सिडी योजनाओं को एकीकृत करके इस योजना को लागू किया है, जिससे किसानों को एक ही मंच पर सभी सुविधाएं मिल सकें।
  5. ऑफलाइन आवेदन प्रक्रिया: योजना के तहत आवेदन करने के लिए किसानों को अपने नजदीकी पशुपालन कार्यालय में जाकर आवेदन फॉर्म भरना होता है, जिससे प्रक्रिया सरल और सुलभ होती है।

Mukhyamantri Pashudhan Vikas Yojana के लिए पात्रता

  • आवेदन झारखंड का निवासी हो।
  • योजना का लाभ केवल पशुपालकों तथा किसानों को ही दिया जाएगा।
  • आवेदक को पशुपालन संबंधी प्रशिक्षण प्राप्त होना चाहिए।
  • पशुओं की यूनिट लगाने के लिए पर्याप्त जमीन का होना आवश्यक है।
  • सभी दिव्यांग तथा निराश्रित महिलाएं विशेष रूप से योजना के लिए पत्र होगी।

मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना हेतु आवश्यक दस्तावेज

  • आधार कार्ड
  • राशन कार्ड
  • निवास प्रमाण पत्र
  • जमीन संबंधी दस्तावेज
  • प्रशिक्षण का कोई सर्टिफिकेट (यदि हो तो)
  • विकलांगता की स्थिति में विकलांग प्रमाण पत्र
  • यदि आवेदक महिला विधवा है तो विधवा प्रमाण पत्र
  • बैंक खाता पासबुक
  • मोबाइल नंबर
  • पासपोर्ट साइज फोटो

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